भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के भाग ( Bhartiya Samvidhan ke bhag)

संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था । इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4क,14क,9क तथा 9ख जोड़े गए हैं , जबकि भाग 7 से पहली अनुसूची के भाग ‘ख’ को निरस्त कर दिया गया है । अत: अब कुल भागों की संख्या 25 है,परन्तु इसे 22 भागों में बांटा गया है ।

भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के भाग

संविधान के भाग (Parts of the Constitution in Hindi)

भाग विषय संबंधित अनुच्छेद
1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1से 4
2 नागरिकता  5से 11
3 मौलिक अधिकार  12 से 35
4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51
4(क) मौलिक कर्तव्य (42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया)   51-क
5 संघ सरकार  52 से 151
6 राज्य सरकार  152 से 237
7 भाग-ख राज्य से संबंधित प्रावधान
(7वें संविधान संसोधन अधिनियम ,1956 द्वारा विलुप्त कर दिया गया )
 238
8 केंद्र शासित प्रदेश  239 से 242
9 पंचायतें  243, 243क-ण
9(क) नगरपालिकाएँ ( 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा )  243त से 243 यछ
9(ख) सहकारी समितियां (97वें सविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया)   243यज से 243यन
10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र  244 से 244(क)
11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263
12 वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद 264 से 300क
13 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम  301 से 307
14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं  308 से 323
14(क) अधिकरण ( 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया )   323(क) से 323(ख)
15 निर्वाचन  324 से 329क
16 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल- भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342
17 राजभाषा  343 से 351
18 आपात उपबंध  352 से 360
19 प्रकीर्ण  361 से 367
20 सविधान का संशोधन  368
21 अस्थायी, संक्रमणशील और उपबंध  369 से 392
22 संक्षिप्त नाम, प्रांरभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन  393 से 395

 

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