भारतीय संविधान के भाग ( Bhartiya Samvidhan ke bhag)
संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था । इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4क,14क,9क तथा 9ख जोड़े गए हैं , जबकि भाग 7 से पहली अनुसूची के भाग ‘ख’ को निरस्त कर दिया गया है । अत: अब कुल भागों की संख्या 25 है,परन्तु इसे 22 भागों में बांटा गया है ।

संविधान के भाग (Parts of the Constitution in Hindi)
भाग | विषय | संबंधित अनुच्छेद |
1 | संघ और उसका राज्य क्षेत्र | 1से 4 |
2 | नागरिकता | 5से 11 |
3 | मौलिक अधिकार | 12 से 35 |
4 | राज्य के नीति निर्देशक तत्व | 36 से 51 |
4(क) | मौलिक कर्तव्य (42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया) | 51-क |
5 | संघ सरकार | 52 से 151 |
6 | राज्य सरकार | 152 से 237 |
7 | भाग-ख राज्य से संबंधित प्रावधान (7वें संविधान संसोधन अधिनियम ,1956 द्वारा विलुप्त कर दिया गया ) |
238 |
8 | केंद्र शासित प्रदेश | 239 से 242 |
9 | पंचायतें | 243, 243क-ण |
9(क) | नगरपालिकाएँ ( 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा ) | 243त से 243 यछ |
9(ख) | सहकारी समितियां (97वें सविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया) | 243यज से 243यन |
10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | 244 से 244(क) |
11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | 245 से 263 |
12 | वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद | 264 से 300क |
13 | भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम | 301 से 307 |
14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | 308 से 323 |
14(क) | अधिकरण ( 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ) | 323(क) से 323(ख) |
15 | निर्वाचन | 324 से 329क |
16 | अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल- भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध | 330 से 342 |
17 | राजभाषा | 343 से 351 |
18 | आपात उपबंध | 352 से 360 |
19 | प्रकीर्ण | 361 से 367 |
20 | सविधान का संशोधन | 368 |
21 | अस्थायी, संक्रमणशील और उपबंध | 369 से 392 |
22 | संक्षिप्त नाम, प्रांरभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | 393 से 395 |